यदि आपको बुढ़ापे में अधिक पेंशन चाहिए तो ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के तौर पर आगामी 3 मई 2023 तक कीजिए उच्च पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दीर्घ काल से उच्च पेंशन स्कीम के लिए मांग कर रहे अपने सब्सक्राइबर्स की मांग को न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि दूसरी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए 3 मई 2023 कर दिया है। पहले यह तिथि 3 मार्च 2023 तक ही निर्धारित थी।
जानकारों के मुताबिक, ईपीएफओ वह अब शीघ्र ही कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन की सुविधा देने जा रहा है। उसने इस योजना के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और तत्सम्बन्धी नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिसके मुताबिक ईपीएफओ उच्च कर्मचारी पेंशन योजना के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने वाला है।
# ईपीएफओ ने पात्र आवेदकों के लिए दूसरी बार बढ़ाई अपनी अंतिम तिथि
बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) ने गत 29 दिसंबर 2022 को ज्यादा पेंशन के पात्र कर्मचारियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था। बता दें कि नवंबर 2022 में दिए गए आदेश के अनुसार, इस काम के लिए चार महीने की समयावधि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए इस समयावधि को और आगे बढ़ाया गया है। कहने का तातपर्य यह कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों के लिए ज्यादा पेंशन लेने की आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए इस और आगे बढ़ा दिया है। जहां पहले इस अहम कार्य के लिए 3 मार्च 2023 की तिथि निर्धारित थी, वहीं अब यही काम करने के लिए आवेदकों के पास 3 मई 2023 तक का विस्तारित समय है।
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जानकारों के मुताबिक, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि सभी पात्र सदस्यों के पास यह विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय है और इसकी अंतिम तारीख 3 मार्च 2023 रखी गई थी। हालांकि, जरूरत महसूस पड़ने में उक्त अवधि में दो महीने का वक्त और बढ़ा दिया गया है, जिससे अब तक वंचित रहे अंशधारकों को अपना विकल्प चुनने के लिए एक और लंबा मौका मिल गया है, ताकि वो पूरी तरह से विचार विमर्श करके ही किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, उसके गत 27 फरवरी 2023 को ही अंतिम तिथि में संशोधन किया, जिसके तहत पात्र सदस्य अब 3 मई 2023 तक इसके लिए “सेवानिवृत्ति कोष संगठन” के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में ही सक्रिय किए गए यूआरएल लिंक (URL Link) से भी स्पष्ट है कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि अब तीन मई 2023 हो गई है।
# जब बढ़ेगा योगदान तो ज्यादा मिलेगी पेंशन
बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन ऑप्शन चुनने की प्रक्रिया ईपीएफओ द्वारा उसी समय जारी की गई थी। तब ईपीएफओ द्वारा ज्यादा पेंशन ऑप्शन के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब सदस्य (मेंबर) और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) ईपीएस के तहत संयुक्त (जॉइंट) रूप से भी आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 (Employees Pension “Amendment” Scheme 2014) को बरकरार रखा था। उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था। इसके साथ ही सदस्यगणों (मेंबर्स) और नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) को ईपीएस (EPS) में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान देने (कॉन्ट्रीब्यूट करने) की भी अनुमति दी थी।
# अब ऐसे बनेंगे इच्छुक कर्मचारियों के पेंशन
गौरतलब है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अभी 15,000 रुपये तक के वेतन के हिसाब से पेंशन फंड में अंशदान तय किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये हो जाए, तो भी ईपीएस में अंशदान 15,000 रुपये के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। इससे कर्मचारी के ईपीएस में कम धनराशि जमा होता है, जिससे पेंशन भी कम बन पाती है। यही वजह है कि अब उन्हें ज्यादा पेंशन देने का विकल्प देते हुए इस योगदान सीमा (लिमिट) को बढ़ाया गया है।
# उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आपके आवेदन को ऐसे किया जाएगा रजिस्टर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बताया गया है कि उच्च पेंशन का विकल्प (हायर पेंशन ऑप्शन) चुनने के हर आवेदन को पंजीकृत (रजिस्टर) किया जाएगा। डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक को लगे हाथ ही रसीद संख्या दे दी जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी उच्च पेंशन (हायर पेंशन) वाले संयुक्त विकल्प (कंबाइंड ऑप्शन) के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में एसएमएस (SMS) के जरिए अद्यतन जानकारी मुहैया कराएंगे।
# ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ये है पूरी प्रक्रिया
सबसे पहले ईपीएस (EPS) मेंबर को अपने नजदीकी ईपीएफओ (EPFO) ऑफिस जाना होगा, जहां पर उन्हें आवेदन पत्र (एप्लिकेशन फॉर्म) के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। ततपश्चात, संयुक्त विकल्प (जॉइंट ऑप्शन) में डिसक्लेमर और डिक्लरेशन का विकल्प चुनना होगा। फिर पीएफ (PF) से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट करने के लिए जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी। उसके बाद यानी एप्लिकेशन जमा होने के बाद जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा।
– कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार